कलेक्टर भोपाल ने नियमो के पालन की शर्तो के साथ मार्केट, धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति जारी की शर्तो के उलन्घन पर जुर्माना भी तय

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संजय व्यास✒️

‍भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमो को मानने की शर्तो के अनुसार भोपाल में कन्टेन्ट मेन्ट क्षेत्र को छोड़कर,15 जून से मार्केट खोलने एवं धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति आदेश जारी किए इसमें स्वास्थ्य विभाग एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य हे। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा।बिना फेस मास्क के 100 रुपये, शोशल डिसटेनसिंग का पालन नही करने पर 500 रुपये,सार्वजनिक जगह पर थूकने वाले व्यक्तियो पर 1000, तथा होम क्वॉरेंटाइन नियमो का उलन्घन करने पर 2000 का जुर्माना अधिरोपीत होगा। अपनी अनुमति मे कलेक्टर भोपाल ने सभी तरह की नियम शर्तो को मानने के साथ ही मार्केट एवं धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति जारी की हे। धार्मिक स्थलों पर भीड़ नहीं लगाए, घंटा नही बजाएंगे,अगरबत्ती, माला, नारियल,चुनरी प्रसाद आदि नहीं चढ़ाएंगे किसी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम मंदिरों में नहीं होगा।भजन कीर्तन नही करेंगे।जिला प्रशासन द्वारा जारी गाईड लाईन का पालन करेंगे।
शहरी क्षेत्र में कंटेंटमेंट जोन छोड़कर राज्य शासन द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकाने रहवासी परिसर में दुकान है, तथा बाजारों एवं आवश्यक वस्तु की दुकाने जैसे पीडीएस दुकान सैलून, मेडिकल स्टोर, किराना, फल, सब्जी, दूध, चिकन, मटन यह दुकाने समस्त दिन खुलेंगी एवं इसके अलावा अन्य दुकानें सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक खुलेगी यह 2 दिन शनिवार रविवार पूर्णत: बंद रहेंगी। होटल, बेकरी मिठाई की दुकाने सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक खुलेगी एवं शनिवार रविवार सिर्फ केवल होम डिलीवरी के लिए खोलेंगे। मेडिकल स्टोर को छोड़कर सभी दुकाने रात 8:30 पर बंद होंगी एवं रात्रि में 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक पूर्णतः कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

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