विजयपथ समाचार
भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आज राज्य गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत भोपाल में आगामी करते जुलाई तक भोपाल क्षेत्र में धारा 144 लगाते हुए टोटल का पालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं के आधार पर जारी रहेगा जिसमें आवश्यक वस्तुएं एवं राजस्थान परिवहन मेडिकल स्टोर दूध दूध फल सब्जी अभी की दुकानों को छोड़कर बाकी पूर्णता बाजार बंद रहेंगे किसी भी तरह का अनावश्यक आवागमन सर पुणे सपरिवार प्रतिबंधित रहेगा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साजिश के तहत प्रत्येक रविवार को सुबह 5:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा एवं प्रतिदिन रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।